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भीलवाड़ा में बलात्कारी को बीस साल की कैद

– पॉक्सो न्यायालय का फैसला विशिष्ट न्यायालय ( पॉक्सो प्रथम) ने छात्रा के साथ बलात्कार करने के एक साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए बीस साल की कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के एक पुलिस थाने में पीडि़ता ने 7 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में पीडि़ता ने […]

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Rapist sentenced to 20 years in prison

Rapist sentenced to 20 years in prison

- पॉक्सो न्यायालय का फैसला

विशिष्ट न्यायालय ( पॉक्सो प्रथम) ने छात्रा के साथ बलात्कार करने के एक साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए बीस साल की कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के एक पुलिस थाने में पीडि़ता ने 7 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में पीडि़ता ने बताया कि एक वर्ष पूर्व कक्षा दसवीं की छात्रा थी। उस वक्त आरोपी जफर हुसैन बिसायती धमका कर होटल ले गया। यहां उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी दे कर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने उसकी सगाई भी तुडवा दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रकरण का अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो मामलात प्रथम) में चालान पेश किया। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए 15 गवाह व 34 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त जफर हुसैन बिसायती को घटना में दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई और 86 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।

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