
प्रतीकात्मक तस्वीर
Bhilai Crime News: एक सरकारी कार्यालय में सफाई कार्य करने वाली महिला की बेटी को नियमित नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ वर्षों तक सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक विभाग के दो कर्मचारियों, एक होटल मैनेजर, एक ठेकेदार और सांसद कार्यालय में अटैच रहे कर्मचारी सहित छह आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता घटना के शुरुआती समय में नाबालिग थी। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(1), 70(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 12 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शेष चार की तलाश जारी है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसके साथ किए गए अपराध के अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे तक चुप रहने के लिए मजबूर किया। इसी डर के कारण शिकायत नहीं कर सकी।
पुलिस के अनुसार, वह किसी कार्यालय में अस्थायी काम कर रही थी। उसे लगातार यह आश्वासन दिया जाता रहा कि उसकी स्थायी नौकरी लगवा दी जाएगी। जब न तो नौकरी लगी और न ही काम पर रखा गया, तब उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई।
एएसपी मणिशंकर चंद्रा के अनुसार, 30 जनवरी को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की मां एक कार्यालय में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत है। पीड़िता कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। शिकायत में बताया गया कि एक सरकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों ने उसे विभाग में नौकरी लगाने का झांसा दिया। इसी दौरान उसे अलग-अलग स्थानों पर बुलाकर आरोपियों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस पूरे मामले में सांसद कार्यालय में शासकीय विभाग से अटैच रहे एक कर्मचारी और एक निजी होटल का मैनेजर भी शामिल रहा। पुलिस के अनुसार, यह अपराध अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2025 के बीच किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद तत्काल जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की गई।
एसएसपी व डीआईजी विजय अग्रवाल ने कहा कि नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ अपराध किया गया। छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष की तलाश जारी है।
सांसद विजय बघेल ने कहा कि बी.एल. पांडेय हमारे यहां विभाग से अटैच थे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मामले में कानून अपना काम करेगा।
Updated on:
01 Feb 2026 07:03 pm
Published on:
01 Feb 2026 07:02 pm

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