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सिमोरी खेड़ी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध सागौन चिरान के साथ फर्नीचर निर्माण का भंडाफोड़

-वन मंडल अधिकारी अरिहंत कोचर के निर्देशन में मारा छापा, अवैध सागौन चिरान बरामद, प्रकरण दर्ज। बैतूल। वन मंडल अधिकारी दक्षिण बैतूल अरिहंत कोचर के निर्देशन में वन माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ताप्ती रेंज अंतर्गत सिमोरी खेड़ी वृत्त में अवैध सागौन लकड़ी जप्त की गई। घर में अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण […]

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-वन मंडल अधिकारी अरिहंत कोचर के निर्देशन में मारा छापा, अवैध सागौन चिरान बरामद, प्रकरण दर्ज।

बैतूल। वन मंडल अधिकारी दक्षिण बैतूल अरिहंत कोचर के निर्देशन में वन माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ताप्ती रेंज अंतर्गत सिमोरी खेड़ी वृत्त में अवैध सागौन लकड़ी जप्त की गई। घर में अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण का कार्य किए जाने की सूचना पर विभागीय टीम ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रेंज ऑफिसर ताप्ती दयानन्द डेहरिया ने ताप्ती रेंज के स्टॉफ के साथ 10 फरवरी को सिमोरी खेड़ी वृत्त में कार्रवाई की। मौके पर अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जा रहा था। टीम ने तत्काल मौके से सागौन लकड़ी जप्त कर विधिवत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान फूलेसिंह बल्द पंचम कुमरे के घर से अवैध सागौन चिरान 10 नग, कुल 0.081 घन मीटर जप्त की गई। जप्त की गई लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 7 हजार 500 रुपए बताया गया है।

  • इन धाराओं में दर्ज हुआ प्रकरणआरोपी के विरुद्ध पीओआर क्रमांक 888/91 दर्ज किया गया है। प्रकरण भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)क तथा मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम 1969 की धारा 5(1) के अंतर्गत कायम किया गया है। इस कार्रवाई में ओंकारनाथ मालवीय परिक्षेत्र सहायक, अनीता सलामे, कामुलाल इवने, कृष्ण कुमार डांडोलिया, विश्वनाथ कारे, मंगल तथा रामजी शामिल रहे। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन अपराधों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।