CG Crime: बेमेतरा जिले के तारालीम ग्राम में दादा की हत्या करने वाले पोते रवि वर्मा (32) को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यह सजा जिला एंव सत्र न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री ने सुनाया।
लोक अभियोजक रवि वर्मा ने बताया 19 सितंबर 2024 को अभियुक्त ने दादा कोंदा उर्फ धनउ वर्मा की गमछा से गला दबाकर व सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी थी। दादा ने अपनी जमीन बेचा था। पोते ने जब रकम मांगी, तब कोंदा ने रकम नहीं दी।
तैश में आकर उसने अपने दादा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया।
Published on:
29 Jul 2025 10:12 am