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एमपी में ‘SDM’ को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

MP News: बड़वानी की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला से लैंगिक अपराध और मारपीट के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा अभय सिंह खराड़ी को दोषी ठहराया है।

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MP News: मध्यप्रदेश के बड़वानी से बड़ी खबर सामने आई है। जहां अधीनस्थ कर्मचारी से लैंगिक अपराध और मारपीट के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा अभय सिंह खराड़ी को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने खराड़ी को 10 साल की सजा और 1 लाख 1 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

साल 2024 में हुई थी शिकायत

अभियोक्त्री, जो पटवारी के पद पर पदस्थ थी, ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, अभियुक्त ने वर्ष 2016 से 2024 तक अपने बंगले पर और बाद में 22 दिसंबर 2023 को रात करीब 10 बजे गायत्री कॉलोनी जुलवानिया स्थित उसके घर पर कई बार दबाव बनाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान 4-5 बार बलात्कार किया गया।

अभियुक्त ने एसडीएम के पद पर रहते हुए अपने प्राधिकारी का दुरुपयोग किया। 22 दिसंबर 2023 की रात को अभियोक्त्री के घर पर उसके साथ मारपीट की, साधारण चोटें पहुंचाईं, अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी थी। न्यायालय ने इन सभी आरोपों में खराड़ी को दोषी पाया।

अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि महिला कर्मचारी ने 29 अप्रैल को शिकायत की थी। इसमें यह भी बताया गया कि अभियुक्त उसे ब्लैकमेल कर उसका कई बार यौन शोषण करता था। वह उसका रिश्ता तुड़वा देता था और तेजाब डालने की धमकी भी देता था।

शिकायत में यह भी उल्लेख था कि जब डॉ. अभय सिंह खराड़ी 2016 में बड़वानी के एसडीएम थे, तब उनकी पत्नी को अभियोक्त्री और उनके संबंधों पर शक था। इस कारण उनकी पत्नी ने शासकीय कर्मचारी के परिवार से विवाद भी किया था।

डॉ. खराड़ी के अपनी पत्नी से भी संबंध ठीक नहीं थे और अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर उनके बीच विवाद होते रहते थे। उनकी पत्नी ने भी कई बार प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डॉ. खराड़ी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था।