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सेवानिवृत्त सैनिक और शहीदों के परिवारों को प्रदान किए प्रशस्ति पत्र

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शहीद दिवस पर आर्मी कैंट, जालीपा के सभागार में वीर परिवार सहायता योजना के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महात्मा गांधी और अन्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए के तहत सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।

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बाड़मेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शहीद दिवस पर आर्मी कैंट, जालीपा के सभागार में वीर परिवार सहायता योजना के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महात्मा गांधी और अन्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए के तहत सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है।
कार्यक्रम में नालसा की वीर परिवार सहायता योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। योजना के तहत वर्तमान सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिवारों को सैनिक कल्याण बोर्ड में स्थापित लीगल सर्विस क्लिनिक के माध्यम से संपत्ति, पेंशन, वैवाहिक और अन्य कानूनी मामलों में निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है।
प्राधिकरण के सचिव ने योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। उन्होंने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की बहादुरी को नमन करते हुए उन्हें देश की सुरक्षा का सच्चा प्रहरी बताया। कार्यक्रम में शहीद हुए जवानों के परिजन, सेवानिवृत्त सैनिक और अन्य उपस्थित लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। संचालन हवलदार ने किया। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर, एडमिन कमांडेंट और पैनल अधिवक्ता भी मौजूद रहे।

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