
फाइल फोटो-पत्रिका
बारां: नगर परिषद ने मांगरोल बाइपास रोड पर सडक़ किनाने कचरा फेंकने पर कृषि उपज मंडी सचिव पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक नरसी लाल स्वामी ने बताया कि स्वायत शासन निदेशालय के दिशा निर्देशानुसार एवं परिषद के आयुक्त भुवनेश मीना के आदेशों के तहत शहर में यहां-वहां सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालो के खिलाफ निर्धारित जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसी के तहत मांगरोल बाइपास रोड पर कृषि उपज मंडी के पिछले गेट पर सडक़ किनारे लहसुन का कचरा डाल कर नियमों का उल्लंघन किया है। इसके तहत मंडी सचिव पर 21 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
एसआई स्वामी ने बताया कि कृषि उपज मंडी से निकलने वाले कचरे को यहां वहां सार्वजनिक स्थानों पर डालने के कारण पूर्व में भी कृषि उपज मंडी समिति को नोटिस जारी कर निर्धारित स्थान नियाना कचरा केन्द्र पर डालने के लिए लिखा गया था।
परिषद आयुक्त मीना ने बताया कि शहर के नागरिकों को पूर्व में भी अपील की गई थी कि किसी तरह का कचरा निर्धारित स्थान पर ही डाला जाए, अन्यथा जुर्माना कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी मैरिज गार्डन, प्रतिष्ठान के द्वारा नगर परिषद के द्वारा चिन्हित स्थान के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर या सडक़ किनारे कचरा डाला गया तो संबंधित मैरिज गार्डन या प्रतिष्ठान के विरुद्ध जुर्माना वसूलने के साथ ही नियमानुसार उचित कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
इस मामले में कृषि उपज मंडी के सचिव हरिमोहन बैरवा ने बताया कि कृषि उपज मंडी में निकलने वाले कचरे के लिए नियत स्थानों को चिन्हित किया हुआ है। जहां पर से कचरा एकत्रित करके नियाना भिजवाया जाता है। यदि किसी व्यापारी ने कचरा फिंकवाया है तो जानकारी लेंगे, वही इस मामले में सभी व्यापारियों को पाबंद किया जाएगा।
Published on:
01 Feb 2026 05:42 pm

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