Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई

आजमगढ़ : एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, वर्ष 2016 में पुलिस पर हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा का आरोप।

less than 1 minute read
Google source verification
Ramakant Yadav

Azamgarh News: सरकारी कार्य में बाधा डालने और चक्का जाम करने के मामले में एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने फूलपुर के विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के कारावास और 2700 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण चार अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला विशेष मजिस्ट्रेट अनुपम त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 3 फरवरी 2016 को फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से लगभग दो लाख रुपये बरामद किए गए।

उupजानिए पूरा प्रकरण

जयप्रकाश यादव के पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही विधायक रमाकांत यादव अपने करीब ढाई सौ समर्थकों के साथ अंबारी चौकी पहुंच गए और उन्हें छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। समर्थकों के साथ उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी और लोकशांति भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई।

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने रमाकांत यादव, चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेष नारायण, रंगीश यादव और रजनीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने न्यायालय में 15 गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रमाकांत यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, जबकि अन्य चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।