Govt Plans to Make Two Helmets Mandatory: भारत सरकार अब दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत अब नई बाइक या स्कूटर खरीदते समय कंपनी को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नए दोपहिया वाहन की बिक्री पर निर्माता को दो हेलमेट ग्राहक को देना अनिवार्य होगा। ये हेलमेट BIS (Bureau of Indian Standards) से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने चाहिए।
यह नियम नोटिफिकेशन के गजट में प्रकाशित होने के तीन महीने बाद से लागू हो जाएगा। हालांकि, यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत हेलमेट पहनने से छूट मिली हुई है।
सिर्फ हेलमेट ही नहीं, सरकार ने सुरक्षा के और तरीके भी प्रस्तावित किए हैं। 1 जनवरी 2026 से सभी नए L2 कैटेगेरी के दोपहिया वाहनों (जैसे कि 50cc से अधिक इंजन या 50 किमी/घंटा से अधिक स्पीड वाले स्कूटर और बाइक) में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना भी अनिवार्य होगा।
यह ABS सिस्टम भारतीय मानक IS14664:2010 के अनुरूप होना चाहिए जिससे अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी फिसलने की संभावना कम होगी और गाड़ी पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा।
यह प्रस्ताव फिलहाल ड्राफ्ट के रूप में सार्वजनिक किया गया है और आम लोगों व अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव या आपत्तियां मंगाई गई हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार ईमेल के माध्यम से comments-morth@gov.in पर भेज सकते हैं।
सरकार का यह कदम देश में दोपहिया वाहनों से होने वाले सड़क हादसों और गंभीर चोटों को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हेलमेट और ABS जैसे उपाय दोपहिया सवारों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं।
Published on:
29 Jun 2025 01:43 pm