# टॉलीवुड

संध्या थिएटर भगदड़ मामला: महिला की हो गई थी मौत… अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Sandhya Theatre Stampede Case: 4 दिसंबर, 2024 को हुई भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है।

2 min read
संध्या थिएटर भगदड़ मामला: अल्लू अर्जुन (इमेज सोर्स: एक्स)

Sandhya Theatre Stampede Case Update: संध्या थिएटर भगदड़ मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अभिनेता अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। इनमें संध्या थिएटर मैनेजमेंट (आठ बाउंसर, तीन मैनेजर) भी शामिल है। बता दें 4 दिसंबर, 2024 को हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।

गैर-इरादतन हत्या का लगा आरोप

ताजा जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ने इस भगदड़ मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाते हुए 100 पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

बता दें इससे पहले पुलिस ने अल्लू अर्जुन, संध्या थिएटर मैनेजमेंट और एक्टर की पर्सनल सिक्योरिटी टीम के खिलाफ BNS की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

सूत्रों के अनुसार, जांच टीम का कहना है कि इस जानलेवा भगदड़ के लिए संध्या थिएटर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, क्योंकि उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। पुलिस का आरोप है कि थिएटर मैनेजमेंट ने भीड़ बढ़ने के बाद भी लोगों को अंदर आने दिया, अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी पुलिस को नहीं दी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए।

मामले में अल्लू अर्जुन हो चुके हैं अरेस्ट

बता दें इस मामले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर, 2024 को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसी दिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इसके बावजूद उन्होंने उस रात चंचलगुडा जेल में बिताई।

वहीं इससे पहले 9 दिसंबर, 2024 को पुलिस ने संध्या थिएटर से जुड़े तीन लोग एम संदीप, मैनेजर एम नागराजू और निचली बालकनी के इंचार्ज जी विजय चंदर को गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि भगदड़ थियेटर के इसी पार्ट में हुई थी।
बता दें इस मामले में शिकायत मोगुदमपल्ली भास्कर ने दर्ज कराई थी, जिनकी पत्नी एम रेवती की इस हादसे में मौत हो गई थी। इसी शिकायत के आधार पर एक्टर अल्लू अर्जुन को भी बाद में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था।