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अब 10 घंटे होगा काम, हरियाणा विधानसभा में पारित बिल के बाद दुकान कर्मचारियों में हड़कंप

हरियाणा विधानसभा में 'हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025' को पारित किया गया है। अब काम का समय 10 घंटे कर दिया गया है।

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हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ बिल (ANI)

हरियाणा विधानसभा ने आज 'हरियाणा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025' को पारित कर दिया। इस नए कानून से राज्य की ज्यादातर दुकानों और छोटे-मध्यम प्रतिष्ठानों में काम के घंटे और ओवरटाइम की सीमा में बड़ा बदलाव हुआ है।

क्या हुआ बदलाव?

  • दैनिक काम के घंटे: 9 से बढ़ाकर 10 घंटे (सप्ताह में कुल 48 घंटे से ज्यादा नहीं)
  • तिमाही में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा: 50 से बढ़ाकर 156 घंटे
  • बिना रेस्ट के लगातार काम करने की सीमा: 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे
  • रजिस्ट्रेशन की बाध्यता: अब केवल 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा
  • 20 से कम कर्मचारी वाली दुकानों को सिर्फ 'सूचना' (इंटिमेशन) देनी होगी, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

सरकार का दावा

श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये बदलाव छोटे व्यापारियों को राहत देंगे और अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम करेंगे। उन्होंने कहा कि पीक सीजन, त्योहारों और इमरजेंसी में ज्यादा ओवरटाइम की जरूरत पड़ती है, जिसे अब कानूनी रूप से आसान बनाया गया है। "कई बड़े राज्यों में पहले से ही 10 घंटे का प्रावधान है। इससे न केवल व्यापार सुगम होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।"

विपक्ष का हमला

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अदित्य सूरजेवाला ने इस बिल को "मजदूरों के साथ धोखा" करार देते हुए कहा कि रोज 10 घंटे काम और 156 घंटे तक ओवरटाइम से मजदूरों का पारिवारिक और निजी जीवन खत्म हो जाएगा। "यह आधुनिक गुलामी को कानूनी मान्यता देने जैसा है। राज्य की 80% से ज्यादा दुकानें अब इस कानून की सुरक्षा से बाहर हो जाएँगी।"