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ट्विशा शर्मा केस: सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ ने की हत्या-रची साजिश, सीबीआइ के सनसनीखेज आरोप

Twisha Sharma Case - ट्विशा शर्मा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता की एफआइआर दर्ज की गई है

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Twisha Sharma case

Twisha Sharma Case - एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को केस से संबंधित कई घटनाक्रम घटे। मामले की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गई। पति समर्थ सिंह से भी दिनभर पूछताछ चलती रही। सबसे खास बात यह है कि केस में सीबीआइ की एंट्री भी हो गई है। सीबीआई ने मामले की जांच शुरु भी कर दी है। इसके अंतर्गत ट्विशा शर्मा की सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता, साझा साजिश जैसे सनसनीखेज आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज की गई है।

मप्र हाईकोर्ट में सरकार की ओर से यह कहते हुए याचिका दायर की गई थी कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं, इसलिए अग्रिम जमानत निरस्त की जाए। कोर्ट ने गिरीबाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस पर अब 27 मई को सुनवाई होगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई की थी। राज्य सरकार की ओर से शीर्ष कोर्ट को बताया गया कि केस की जांच सीबीआइ करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और उन्हें भी कुछ मुद्दों को लेकर चिंताएं थीं। राज्य सरकार ने सही समय पर स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआइ को केस सौंपे जाने की अच्छी समझदारी दिखाई।

सोमवार को सीजेआइ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, मीडिया पीडि़त या दूसरे परिवार के बयानों के पीछे न भागे। मामले को कानून के मुताबिक बढऩे दिया जाए। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने से वे दुखी हैं। दोनों पक्ष संयम रखेंगे। बयान एजेंसी को देंगे।

केस में नई एफआइआर दर्ज

दिल्ली सीबीआइ की पांच सदस्यीय टीम सोमवार रात भोपाल आ पहुंची। केस में नई एफआइआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली। अभी तक राज्य पुलिस की एसआइटी केस पर काम कर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जरूरत पडऩे पर एसआइटी जांच में सीबीआई को सहयोग करेगी।

दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता जैसे आरोप

सीबीआइ ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई हैं। एफआइआर में दहेज हत्या, महिला के साथ क्रूरता, साझा साजिश और दहेज मांगने या लेने जैसे आरोप शामिल किए गए हैं।