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अंबिकापुर, May 27, 2026

Triple Talaq: पत्नी को 3 बार बोला- तलाक, तलाक, तलाक, फिर कहा- अब अपना चेहरा मत दिखाना, सबक सिखाने पहुंची थाना

Triple Talaq: पत्नी ने थाने में पहुंचकर शौहर के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट, बोली- छोटी-छोटी बातों पर करता रहता था गाली-गलौज, मायके से तकिया मजार जाते समय रास्ते में मिला था पति

Triple talaq, 3 talaq

Triple talaq (Demo pic)

अंबिकापुर. मुस्लिम समाज की एक महिला ने अपने पति पर तीन बार तलाक (Triple Talaq) बोलकर तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला के 3 बच्चे हैं। महिला का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर पति उससे गाली-गलौज करता था। इस वजह से वह मायके चली गई थी। पिछले दिनों शहर के तकिया मजार में अपने मायके वालों के साथ जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पति मिल गया और उसे तलाक दे दिया। उसने पत्नी से कहा कि आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। महिला ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी शौहर के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।

शहर के मायापुर निवासी शना परवीन उर्फ नीलू 35 वर्ष ने अपने पति टीपू कुरैशी के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने कहा कि उसका निकाह (Marriage) मुस्लिम रीति-रिवाज से वर्ष 2015 में हुई थी। दांपत्य जीवन से दोनों के 3 बच्चे हैं। महिला ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि शादी के कुछ दिनों तक पति ने अपने साथ अच्छे से रखा।

इसके बाद से वह उसे पसंद नहीं करने लगा था। छोटी-छोटी बातों पर उसे गाली-गलौज करता था। परेशान होकर वह 8 मार्च 2026 को अपने मायके शहर (Ambikapur) के सदर रोड चली गई थी। इसी बीच 18 मई की शाम करीब 6 बजे महिला मायके से अपने बच्चों व चाची के साथ तकिया शरीफ जा रही थी।

तभी रास्ते में उसका पति मिल गया और उसे देखते ही गाली-गलौज करने लगा। इस दौरान उसे जान से मारने की धमकी देकर बोला कि आज के बाद तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तेरे साथ अब मैं नहीं रह सकता। तुझे तलाक देता हूं। इसके बाद उसने वहीं पर तीन बार तलाक-तलाक (3 times talaq) बोला और वहां से चला गया।

Triple Talaq: थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

शौहर द्वारा तलाक दिए जाने से महिला काफी मायूस हुई। फिर उसने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई। महिला की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2019 के धारा 4, 296, 351 (3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।

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