
पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंहऔर पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल। फोटो: पत्रिका
अलवर। हाईकोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार और पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के बीच चल रहे जमीनी विवाद में एडीजे कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा है कि पूर्व विधायक सिंघल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार के बीच हुए इकरारनामे को निचली अदालत ने सही माना है।
वहीं, पूर्व विधायक ने जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एडीजे कोर्ट में दावा किया था। जबकि उसे ब्याज सहित रुपए लौटाने के आदेश दिए गए। इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उक्त जमीन को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाए और न ही थर्ड पार्टी को इससे संबंधित कोई अधिकार दिए जाएं। साथ ही पूर्व राज परिवार के वर्तमान सभी सदस्यों को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपिस्थत होने के भी आदेश दिए गए हैं।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के परिवार और पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के बीच जमीनी विवाद के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने 31 जुलाई को एक निर्णय पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व राजपरिवार की ओर से पूर्व विधायक सिंघल को 10 लाख सालाना 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए जाएं। इस निर्णय के खिलाफ पूर्व विधायक सिंघल की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।
Updated on:
02 Nov 2025 10:19 am
Published on:
02 Nov 2025 10:16 am
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