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मेरी मां को छुआ कैसे? सह ना सका बेटा….बोरे में भरकर फेंक दी पिता की लाश

Crime News: बेटा तब तक पिता की छाती पर मारता रहा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसने लाश को यमुना नदी में फेंक दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

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आगरा

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Harshul Mehra

Oct 29, 2025

son brutally murdered father threw body stuffed in sack into yamuna

बेटे ने बोरे में भरकर फेंक दी पिता की लाश। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: आगरा शहर में एक बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। पिता ने बेटे के सामने उसकी मां से बदतमीजी की। जिसके बाद गुस्से में बेटे ने खौफनाक कदम उठाया।

आगरा में बेटे ने की पिता की हत्या

मामला कमला नगर इलाके का बताया जा रहा है। जहां एक 28 साल के युवक ने कथित तौर पर अपनी मां के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने पर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने लाश को एक बोरे में भरा और उसे स्कूटर पर लादकर ले गया। आरोपी ने यमुना नदी में लाश को फेंक दिया।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना 24 अक्टूबर को हुई थी। मृतक की बहन द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया।

15 सालों से अलग रह रहे थे पति-पत्नी

पुलिस के मुताबिक, 60 साल के भरत सिंह और उनकी पत्नी रानी पिछले 15 सालों से अलग रह रहे थे। भरत आदतन शराबी था और अपनी पत्नी के साथ हिंसक व्यवहार करता था। अलग रहने के बावजूद भरत अक्सर रानी के घर आता था और उसके साथ मारपीट करता था।

पिता की छाती पर लगातार करता रहा बेटा वार

24 अक्टूबर की रात को रानी और उनका बेटा मनीष कुमार घर पर थे, तभी भरत रात करीब 11 बजे घर पहुंचा। वह नशे में था और उसने अपनी पत्नी को गालियां दीं। आरोप है कि उसने पत्नी के साथ मारपीट भी की। मां के साथ पिता के बार-बार किए जाने वाले अपमान से गुस्सा होकर उनका बेटा मनीष पिता के पीछे गया। रात करीब 12:30 बजे, उसने अपने पिता पर हमला किया और उन्हें लात-घूंसे मारे। आरोपी तब तक पिता की छाती पर मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद मनीष ने लाश को एक बोरी में भरा, उसे स्कूटर पर लादा और यमुना में फेंक दिया।

मामले में ACP ने क्या कहा?

मामले को लेकर ACP पीयूषकांत राय ने कहा, "आरोपी ने अपने पिता की हत्या करने और लाश को नदी में फेंकने की बात कबूल कर ली है। लाश को बरामद करने की कोशिशें जारी हैं। इस मामले में कमला नगर पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 103(1) (हत्या), 238 (A) (सबूत नष्ट करना) के तहत FIR दर्ज की गई है।''